दैनिक रुड़की (योगराज पाल)::
रुड़की। जिला उपभोक्ता आयोग ने बुक की गई मोटरसाइकिल की डिलीवरी समय से न करने को उपभोक्ता सेवा में कमी मानते हुए मोटरसाइकिल कम्पनी के डीलर पर 40 हजार रूपये का हर्जाना ठोका हैं।
उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि रुड़की निवासी मानिक त्यागी ने अपने निजी उपयोग के लिए रॉयल एनफील्ड की एक मोटरसाइकिल अंकन 2,38000 में खरीदने के लिए रुड़की के गोस्वामी आटोमोबाइल ,जो कि रॉयल एनफील्ड के अधिकृत डीलर है,को दिनांक 11 जनवरी 2021 को बुकिंग राशि अंकन 10 हजार रुपये रसीद संख्या 431 के तहत जमा किए थे।
डीलर ने उपभोक्ता मानिक त्यागी से एक सप्ताह में मोटरसाइकिल डिलीवर करने का वायदा किया था,लेकिन जब एक सप्ताह बाद डीलर से सम्पर्क किया तो मोटरसाइकिल नही मिली ओर इस प्रकार उक्त मोटरसाइकिल डिलीवर करने में हुई देरी को डीलर द्वारा भी स्वीकार किया गया,हालांकि डीलर ने मोटरसाइकिल को बुकिंग के बाद 45 दिनों में देने की बात कही और फिर बाद में मोटरसाइकिल उपलब्ध न होने की बात कहकर बुकिंग रद्द करने या फिर कोई दूसरी मोटरसाइकिल खरीदने का प्रस्ताव भी डीलर द्वारा उपभोक्ता के सामने रखा गया
,जिसे उपभोक्ता ने स्वीकार नही किया।जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गगन गुप्ता, सदस्य डॉ अमरेश रावत व रंजना गोयल ने विपक्षी द्वारा कोई साक्ष्य शपथ पत्र व लिखित बहस दाखिल न किए जाने पर उपभोक्ता की बहस सुनी और मोटरसाइकिल डिलीवरी में देरी को उपभोक्ता सेवा में कमी मानते हुए परिवार विपक्षी के विरुद्ध स्वीकार कर लिया।
जिला आयोग ने अपने फैंसले में विपक्षी को आदेशित किया कि वह 45 दिन के अंदर उपभोक्ता मानिक त्यागी को बुकिंग राशि अंकन 10 हजार रुपये मय 6 प्रतिशत ब्याज, क्षतिपूर्ति अंकन 20 हजार रुपये व परिवाद खर्च अंकन 10 हजार रुपये का भुगतान करें।यदि 45 दिन में भुगतान नही किया तो ब्याज राशि 6 से बढ़कर 8 प्रतिशत हो जाएगी।
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