News

01-07-2024 16:59:21

कलियर पुलिस ने गोष्ठी आयोजित कर नए कानूनों की दी जानकारी....

32

दैनिक रुड़की (इकराम अली)::


पिरान कलियर।कलियर पुलिस ने थाना परिसर में गोष्ठी आयोजित कर क्षेत्र के गणमान्य लोगों को एक जुलाई से देश मे लागू हुए नए क़ानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक न्याय संहिता (BNSS) भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की जानकारी दी है।और आम नागरिकों को कानून से संबंधित पम्पलेट भी दिये गए।


सोमवार को पिरान कलियर थाना परिसर में गोष्ठी आयोजित कर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों,ग्राम सुरक्षा सिमित के सदस्यों और आम जनता को थानाध्यक्ष दिलवर सिंह नेंगी,हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी समेत संबंधित अधिकारियों ने नए कानून में हुए बदलाव के साथ नई धाराओ में सजा का प्राविधान के बारे के जानकारी देते हुए बताया कि नए कानून लागू होने से न्याय प्रणाली में तेजी आयगी और महिलाओं के उत्पीड़न रोकने के लिए नई धराए भी बनाई गई है।उन्होंने बताया कि जीरो एफआईआर’ से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। नये कानून में अब गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार भी दिया गया है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा।भारतीय न्याय संहिता नए कानून में महिलाओं, पंद्रह वर्ष की आयु से कम उम्र के लोगों, 60 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों तथा दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने आने से छूट दी गई और वह अपने निवास स्थान पर ही पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं पुलिस उनके निवास स्थान पर जाएगी।इस दौरान थानाध्यक्ष दिलवर सिंह नेंगी,हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी, एसएसआई आमिर खान, एसआई विनोद गोला, इमली खेड़ा चौकी प्रभारी उमेश कुमार, धनौरी चौकी प्रभारी मनोज सिरोला,एसआई एकता ममगई,इमामुद्दीन,अश्वनी कुमार,नगर पंचायत ईओ भागवत सिंह आदि क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे

Dainik Roorkee
Get In Touch

Roorkee

+91-9917800802 | 9837404445 | 9897757557

dainikroorkeenews@gmail.com

Follow Us

© Dainik Roorkee. All Rights Reserved. Design by Xcoders Technologies