रुड़की। विधानसभा में विधायक प्रदीप बत्रा ने उठाई सहायक अभियंताओं की पदोन्नति का मुद्दा।नियम 300 के अंतर्गत सूचना एवं वक्तव्य की माँग।उन्होंने कहा आपको अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि० (उपाकालि) में कई वर्षो से अधिशासी अभियन्ता के स्वीकृत 93 नं० पदों में से 40 नं0 पद रिक्त चल रहे है जबकि पदोन्नति हेतु पात्रता प्राप्त 38 नं० सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता जो कि वर्ष 2008-09 में नियुक्त हुए थे लगभग 16 वर्ष की विभागीय सेवा देने के उपरान्त भी एक पदोन्नति से वंचित है एवं न्याय की राह देख रहे है जिनमें से 33 नं0 सीर्धी-भर्ती के सहायक अभियन्ता उत्तराखण्ड प्रदेश के मूल निवासी है। सहायक अभियन्ता का पदोन्नति विवाद मा० उच्च न्यायलय, नैनीताल में विचाराधीन था जिसमें मा० उच्च न्यायलय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2024 एवं अनुवर्ती आदेश 14.02.2025 से सीधी भर्ती के उक्त सहायक अभियन्ताओं के पक्ष में अन्तिम निर्णय पारित किया गया है जिसको भी विभाग द्वारा वर्तमान तक लागू नही किया गया है।
अतः महोदय मा० उच्च न्यायलय, नैनीताल के आदेश व विभाग में प्रचलित नियमों का विभागीय स्तर पर परीक्षण कर उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में कार्यरत उक्त सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति करने की कृपा करे।
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